अब घुसपैठियों की खैर नहीं! गिरफ्तारी के बाद कर दिया जाएगा डिपोर्ट; गृह मंत्रालय ने लागू किया कानून


भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर अब और सख्ती बरती जाएगी. गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर से इमीग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के नियम लागू कर दिया है. मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह बिल इसी साल अप्रैल 2025 में संसद से पारित हुआ था.

इस कानून के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को व्यापक और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं. अब वह विदेशी नागरिकों की जांच-परख कर सकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सीधे डिपोर्ट करने का आदेश जारी कर सकेगा. इसके लिए वह संबंधित राज्यों के साथ समन्वय करेगा.

विदेशी नागरिकों का डेटाबेस बनाएं

कानून का एक अहम पहलू यह है कि जिन संस्थानों, चाहे वह होटल हो, शिक्षण संस्थान हो या अन्य प्रतिष्ठान में अवैध विदेशी नागरिकों की मौजूदगी पाई जाती है, उनका रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि वे विदेशी नागरिकों का डेटाबेस बनाए रखें और नियमित रूप से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ साझा करें.

विदेशी नागरिक भारत में कर रहे गलत गतिविधि

पिछले कुछ सालों से सुरक्षा एजेंसियों की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि कई विदेशी नागरिक भारत में वीजा और पासपोर्ट की आड़ में लंबे समय तक रहकर गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जो देश के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर सरकार ने इस बिल को संसद में पेश किया था.

बिल पर चर्चा के दौरान सरकार की दलील थी कि इमीग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि विदेशी नागरिकों की आवाजाही और रुकने पर भी स्पष्ट निगरानी और नियंत्रण स्थापित करेगा.

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