आवारा कुत्तों के मामले में क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम? इस दिन होगी अहम सुनवाई



सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों से संबंधित खुद संज्ञान वाले एक मामले की सुनवाई करने वाला है. कोर्ट ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 27 अक्टूबर को अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी. खुद संज्ञान वाले मामले के अलावा, इस मुद्दे से संबंधित चार अलग-अलग याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं.

कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने वाला निर्देश स्थगित 

कोर्ट ने 22 अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा था कि देशभर के हाई कोर्ट में लंबित सभी समान मामले इस मुद्दे पर ‘अंतिम राष्ट्रीय नीति या निर्णय’ के लिए सुप्रीम कोर्ट में आएंगे. पीठ ने कहा था कि नगर निगम अधिकारी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाने और उनके लिए तुरंत आश्रय स्थल बनाने संबंधी 11 अगस्त के निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे.

कोर्ट ने कहा था कि उठाए गए आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने संबंधी 11 अगस्त के निर्देश को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा. कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 11 अगस्त को कई निर्देश जारी किए थे, जिनमें दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उठाने और उन्हें आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने का आदेश भी शामिल था.

व्यापक विरोध के बाद विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई

पीठ ने यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से, खासकर बच्चों में, रेबीज होने की एक मीडिया रिपोर्ट पर खुद संज्ञान लेते हुए 28 जुलाई को पारित किया था. 11 अगस्त के आदेश के बाद देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए. बाद में, यह मामला तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

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