गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, इन चीजों पर लगा दिया बैन


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उत्तरी गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने के कारण 25 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई. इस भयानक हादसे के देखते हुए जिला प्रशासन ने बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को एक बड़ा आदेश जारी किया है. जिला प्रशासन ने कहा है कि अब से किसी भी पर्यटक प्रतिष्ठान के अंदर आतिशबाजी, स्पार्कलर्स और पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.. 

प्रशासन की ओर से यह बड़ा आदेश बुधवार (10 दिसंबर, 2025) की शाम को एक एहतियाती उपाय के तौर पर जारी किया गया है, जो पिछले हफ्ते शनिवार (6 दिसंबर, 2025) की आधी रात के आसपास अरपोरा स्थित नाइट क्लब में हुई दर्दनाक अग्निकांड के बाद लिया गया. 

BNS की धारा 163  के तहत जारी किया गया आदेश

वरिष्ठ जिला प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, ‘यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता (BNS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पर्यटक प्रतिष्ठानों के अंदर आतिशबाजी, स्पार्कलर्स, पटाखों को जलाना, पाइरोटेक्निक इफेक्ट्स, फ्लेम थ्रोवर, स्मोक जेनरेटर और इसी तरह के आग और धुआं उत्पन्न करने वाले सभी उपकरणों पर बैन लगाया गया है.’

जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, यह बैन उत्तरी गोवा के सभी नाइट क्लबों, बार, रेस्टोरेंट, होटल, गेस्टा हाउस, रिसॉर्ट, बीच शैक, अस्थायी ढांचों, इवेंट वेन्यू और किसी भी इंटरटेनमेंट प्रतिष्ठान पर लागू होगा. 

रोमियो लेन नाइट क्लब की जांच में क्या पता चला?

गोवा के अरपोरा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भयानक आग की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि परिसर के अंदर इलेक्ट्रिक पटाखे चलाए गए थे, जिसके कारण नाइट क्लब में आग भड़की और उस हादसे में कुल 25 लोगों की जान चली गई. अधिकारी पहले ही से इस संबंध में जानकारी दे चुके हैं. 

वहीं दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स, गौरव और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उन्हें बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को थाईलैंड के फुकेट शहर से गिरफ्तार किया गया था. 

यह भी पढ़ेंः जेल जाएंगे या मिलेगी राहत? गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका पर आज 5:30 बजे फैसला



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