सुप्रीम कोर्ट ने शेट्टी मर्डर केस में छोटा राजन की जमानत रद्द की, कहा- कई मामलों में सजा पा चुके व्यक्ति की सजा स्थगित करना सही नहीं


सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को जया शेट्टी हत्याकांड में मिली जमानत रद्द कर दी है. राजेंद्र सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन के खिलाफ यह मामला 24 साल पुराना है. 2001 में होटल मालिक जया शेट्टी की हत्या हुई थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे इस मामले में जमानत दी थी. हालांकि, दूसरे मामलों में जेल में होने के चलते वह बाहर नहीं आ पाया.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश सीबीआई के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद दिया. कोर्ट ने कहा कि छोटा राजन 27 साल तक फरार रहा था. उसे चार अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया गया है. ऐसे व्यक्ति को सजा निलंबित करना सही नहीं होगा.

क्या है मामला?
दक्षिण मुंबई के गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेट्टी को राजन के गिरोह से रंगदारी की धमकियां मिल रही थीं. उन्हें पुलिस सुरक्षा मिली थी जिसे उनकी हत्या से 2 महीने पहले ही हटा लिया गया था. उन्होंने गिरोह की तरफ से मांगी गई रकम देने से इनकार कर दिया था. इसके चलते 4 मई, 2001 को शेट्टी को उनके दफ्तर के बाहर गोली मार दी गई. मई 2024 में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने छोटा राजन को उम्र कैद की सजा दी.

2 मामलों में उम्र कैद
जया शेट्टी मर्डर केस के अलावा छोटा राजन को 2011 के पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में भी उम्र कैद की सजा मिली है. लगभग ढाई दशक तक फरार रहने के बाद उसे अक्टूबर 2015 में बाली में गिरफ्तार किया गया था और उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया था. महाराष्ट्र में उसके खिलाफ 71 मामले दर्ज थे, जिन्हें बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था.



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