New York Assisted Death Bill passed that allows the terminally ill people to end their lives


New York Assisted Death Bill: न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा ने सोमवार (09 जून, 2025) को एक अहम बिल पास किया, जिसके तहत लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीजों को दवाओं के जरिए अपनी जीवनलीला समाप्त करने की कानूनी अनुमति मिल सकेगी.

यह प्रस्ताव अब राज्य की गवर्नर कैथी होचुल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. बिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य (लाइलाज) बीमारी से जूझ रहा है और स्वयं यह इच्छा जताता है तो वह दो डॉक्टरों की सहमति के बाद जीवन समाप्त करने वाली दवाएं ले सकेगा. गवर्नर होचुल के प्रवक्ता ने कहा है कि वह इस विधेयक की समिक्षा करेंगी और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगी. 

न्यूयॉर्क सीनेट ने दी बिल को मंजूरी

बीती रात (सोमवार) न्यूयॉर्क सीनेट ने कई घंटों की बहस के बाद इस बिल को मंजूरी दे दी. बिल के समर्थकों का कहना है कि यह कानून उन लोगों के लिए विकल्प देगा जो अपनी मर्जी से और गरिमा के साथ अंतिम निर्णय लेना चाहते हैं. बिल के प्रस्तावक और डेमोक्रेटिक राज्य सीनेटर ब्रैड हॉयलमैन-सिगल ने कहा कि पीड़ा को समाप्त करने का रास्ता है.

विरोध करने वाले नेताओं ने क्या कहा?

बिल का विरोध करने वाले कुछ नेताओं और संगठनों ने कहा कि राज्य को इस दिशा में कदम नहीं उठाना चाहिए. रिपब्लिकन सीनेटर जॉर्ज बोर्रेलो ने कहा, “राज्य को आत्महत्या को मंजूरी देने जैसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए. हमें जीवन के अंतिम समय में देखभाल की गुणवत्ता बेहतर करनी चाहिए, न कि इसे खत्म करने की व्यवस्था बनानी चाहिए.”

अप्रैल के अंत में पारित हुआ था प्रस्ताव

राज्य विधानसभा ने यह प्रस्ताव अप्रैल के अंत में पारित किया था. इस कानून के तहत, ऐसे गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, जिन्हें डॉक्टरों ने बताया हो कि वे छह महीने के भीतर मर सकते हैं, उन्हें जीवन समाप्त करने वाली दवा के लिए लिखित अनुरोध करना होगा. 

इस अनुरोध पर दो गवाहों के दस्तखत जरूरी होंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मरीज पर कोई दबाव नहीं डाला गया है. इसके बाद यह आवेदन मरीज के मुख्य डॉक्टर और एक सलाहकार डॉक्टर की मंजूरी के बाद ही मान्य होगा. 

2016 में पेश किया गया था यह कानून

इस कानून को पहली बार 2016 में पेश किया गया था, लेकिन हर साल इसे राज्य विधानसभा में रोका जाता रहा. अब जाकर इसे मंजूरी मिली है. यह जानकारी बिल के प्रस्तावक ब्रैड हॉयलमैन-सिगल ने दी. 

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