IRCTC घोटाला मामलाः बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी की याचिका पर CBI को नोटिस, जज बदलने की मांग


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रॉउज एवन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी की उस याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने IRCTC होटल घोटाला मामले को किसी अन्य जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की है. राबड़ी देवी का कहना है कि जिस अदालत में फिलहाल उनके खिलाफ सीबीआई और ED के मामले चल रहे हैं, वहां उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने को लेकर गंभीर आशंका है.

रॉउज एवेन्यू कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज ने जारी किया नोटिस

रॉउज एवन्यू कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया. हालांकि, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मामले की मौजूदा सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जाएगी और कोर्ट अपनी नियमित प्रक्रिया जारी रखेगी.

राबड़ी देवी ने अर्जी दाखिल कर जज पर लगाया आरोप

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सोमवार (24 नवंबर, 2025) को याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि सीबीआई स्पेशल जज विशाल गोगने जो इनके खिलाफ चार मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, जिनमें नौकरी के बदले जमीन और IRCTC होटल घोटाला मामला शामिल है, उनका रवैया अभियोजन पक्ष की ओर झुका हुआ दिखता है. उनका कहना है कि कई आदेशों और सुनवाई के दौरान जज का आचरण पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है, जिससे उन्हें न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रह गया है.

कोर्ट ने सीबीआई से 6 दिसंबर तक मांगा है जवाब

रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल याचिका में राबड़ी देवी ने कहा कि न्याय के हित में जरूरी है कि उनके सभी मामलों को किसी अन्य उपयुक्त कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए ताकि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई मिल सके. उन्होंने यह भी दलील दिया कि पक्षपात की वास्तविक और उचित आशंका मौजूद है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अब सीबीआई को 6 दिसंबर, 2025 तक नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी.

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