Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को ‘सुप्रीम’ सुनवाई



लेह हिंसा के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट गीतांजलि अंगमो की ओर से पति सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ दर्ज याचिका पर सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को सुनवाई करने वाला है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी, जिसमें जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा करने की भी मांग की गई है.

एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक

दरअसल, लेह पुलिस ने पिछले हफ्ते बुधवार (24 सितंबर, 2025) को लद्दाख स्थित लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को पूर्व शिक्षाविद् और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया था. इसके बाद सोनम वांगचुक को राजस्थान स्थित जोधपुर की एक जेल में शिफ्ट कर दिया गया. सोनम वांगचुक के खिलाफ कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वांगचुक पर लेह में हिंसा भड़काने के लगे आरोप

लद्दाख के अधिकारियों ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लेह में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया. सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और उसे संविधान की छठी अनुसूचि में शामिल कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे. उनके इस विरोध प्रदर्शन में लद्दाख के युवा भी जुड़े थे. लेकिन 24 सितंबर, 2025 को प्रदर्शनकारियों में से युवाओं का एक गुट शांतिपूर्ण प्रदर्शन से अलग हो गया और हिंसक गतिविधियों में शामिल हो गया. इस हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यलय में भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया और काफी तोड़फोड़ भी मचाई. वहीं, इस दौरान चार लोगों की मौत भी हो गई थी. जिसके लिए लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया. हालांकि, लेह में हिंसा होने के बाद सोनम वांगचुक ने अपने भूख हड़ताल को बीच में ही खत्म कर दिया था.

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