Tahawwur Rana Extradition 26 /11 Mumbai Terror Attack Accused Tahawwur Hussain NIA


Tahawwur Rana Extradition: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर बुधवार (9 अप्रैल 2025) को भारत लाया जाएगा. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण रोकने की याचिका को खारिज कर दिया था. सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाएगी. यह स्पष्ट नहीं है कि उसे दिल्ली लाया जाएगा या मुंबई.

सूत्रों ने बताया कि उसके मुंबई में उतरने की संभावना है, जहां 26/11 की योजना को अंजाम दिया गया था. सूत्रों ने यह भी कहा कि वह शुरुआती कुछ सप्ताह एनआईए की हिरासत में बिताएगा. राणा 2008 के मुंबई हमले का आरोपी है, जिसमें 157 लोग मारे गए थे.

तहव्वुर राणा के भारत लाने का रास्ता कैसे हुआ साफ?

अमेरिकी अदालत ने भारत में उसके प्रत्यर्पण को रोकने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया था. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की गई थी. यह अर्जी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के समक्ष प्रस्तुत की गई थी. 27 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट की सर्किट जस्टिस एलेना कागन के समक्ष ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन आवेदन’ प्रस्तुत किया था.

प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए चालें चल रहा था राणा

इससे पहले, राणा 13 फरवरी को दायर अपनी याचिका के गुण-दोष के आधार पर मुकदमेबाजी (सभी अपीलों की समाप्ति सहित) तक अपने प्रत्यर्पण और भारत के समक्ष आत्मसमर्पण पर रोक लगाने की मांग कर रहा था. उसने तर्क दिया कि भारत को उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी कन्वेंशन का उल्लंघन है, क्योंकि उसे भारत में यातना का खतरा है. हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया.

ट्रंप ने पीएम मोदी संग बैठक के बाद दी थी प्रत्यर्पण को मंजूरी

भारत ने 7 मार्च को कहा था कि वह राणा के प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी.



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