UP के बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सभी पांच आरोपी दोषी करार, जानें कोर्ट कब सुनाएगी सजा


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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पोक्सो (POCSO) कोर्ट ने शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें जुबेर उर्फ सुनील उर्फ परवेज, साजिद, धर्मवीर उर्फ जितेंद्र, नरेश उर्फ संदीप बहेलिया और सुनील कुमार उर्फ सागर नाम के दोषी शामिल हैं.

सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला साल 2016 का है, जिसकी जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 अगस्त, 2016 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाने में दर्ज FIR की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के आरोपों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 5 से 6 हथियारबंद बदमाशों ने एक ही परिवार के छह सदस्यों को बंदूक की नोंक पर अगवा किया था. आरोपियों ने परिवार से नकदी और उनके गहने लूटे और फिर उन्हें खेतों में बंधक बना लिया.

इस दौरान हथियारबंद बदमाशों ने दो पीड़िताओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक नाबालिग भी थी. इसके बाद आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म, डकैती, अवैध रूप से संबंध बनाना और नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों से जुड़े धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ.

लंबे समय तक चली जांच और कोर्ट की कार्यवाही

इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से मामले की जांच सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने 5 नंबवर, 2016 को अपनी जांच पूरी कर तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल की. इसके बाद 18 अप्रैल, 2018 को तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्रील चार्जशीट दाखिल की गई. हालांकि, कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मामले के एक आरोपी की न्यायिक हिरासत में ही मौत हो गई. इसके बाद कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जांच रखकर अंत में उन्हें दोषी करार दिया है.

दोषियों को कोर्ट कब सुनाएगी सजा

इस मामले में ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. हालांकि, कोर्ट इन दोषियों की सजा पर जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी.

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