अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में मामला, 17 जून को होगी सुनवाई


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

  • फरवरी 2025 से जमानत पर हैं राहुल गांधी, आरोप निराधार बताए।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहे केस में अब अगली सुनवाई 17 जून, 2026 को होगी. वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता की तरफ से आवाज मिलान की अर्जी को कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद आज गुरुवार (21 मई, 2026) को फिर से सेशन कोर्ट में चुनौती देते हुए दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत कर दी. इसमें राहुल गांधी को अपना जवाब दाखिल करना होगा.

अमित शाह के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है मामला

ये मामला करीब आठ साल पहले का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दीवानी के एमपी-एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी.

यह भी पढ़ेंः ‘नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार नहीं खुद्दार’, राहुल गांधी के बयान पर जीतन राम मांझी की दो टूक

मामले में फरवरी 2025 से जमानत पर हैं राहुल गांधी

इस मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी पिछले साल 20 फरवरी, 2025 से जमानत पर हैं. वहीं, 26 जुलाई, 2025 को उन्होंने कोर्ट पहुंचकर अपना बयान भी दर्ज करवा दिया था. इस साल 20 फरवरी, 2026 को भी राहुल गांधी कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे, जिसमें उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार बताया था.

क्या बोले वादी BJP नेता और राहुल गांधी के अधिवक्ता

पिछले दिनों सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने साक्ष्य के रूप में अपने तरफ से पूर्व में प्रस्तुत की गई प्रेस वार्ता की सीडी के ऑडियो-वीडियो की वॉयस और राहुल गांधी की वास्तविक वॉयस से मिलान करवाने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि तो सेशन कोर्ट में आज गुरुवार (21 मई, 2026) को चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर अग्रिम तारीख लगा दी है. साथ ही राहुल को नोटिस जारी करने की बात कही है. इस पर राहुल गांधी और उनके अधिवक्ता को जवाब दाखिल करना होगा.

जबकि इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि सत्र न्यायालय में वॉयस सैंपलिंग के चल रहे केस में 30 मई और मूल मुकदमे की तारीख 17 जून नियत की गई है.

यह भी पढे़ंः प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह को ‘गद्दार’ बताने वाले बयान पर राहुल गांधी की मुसीबत, दिल्ली में दर्ज हो गई शिकायत



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *